साइबर क्राइम स्टेशन
साइबर अपराध के लिए स्टेशन पूरे राज्य में अधिकार क्षेत्र के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत साइबर अपराध के मामले दर्ज करेगा। लोग अब स्टेशन पर आए बिना शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्टेशन की अध्यक्षता DYSP रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी और तीन निरीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
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