वित्त वर्ष

भारत का संविधान वित्त वर्ष [financial year] की अवधि पर मौन है। संविधान का अनुच्छेद 367 (1) केवल इतना कहता है कि वित्त वर्ष का निर्धारण ‘जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897’ के अनुसार होगा, जबकि इस कानून में लिखा है कि भारत का वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च का होगा।


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