नो डिटेंशन पॉलिसी

2009 के RTE अधिनियम के तहत, नो-डिटेंशन नीति ने सुनिश्चित किया कि बच्‍चों को कक्षा 8वीं तक पहुंचने तक डिटेन नहीं किया जा सकता. हालांकि, हालिया संशोधन के साथ, राज्यों को परीक्षाएं फिर से शुरू करने और उनमें उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों को डिटेन करने का अधिकार दिया गया है|


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