द कस्टोडियम ऑफ़ ट्रस्ट

पाकिस्तान, चीन के अलावा अन्य देशों की नागरिकता ले चुके लोगों और कंपनियों की संपत्ति भी शत्रु संपत्ति मानी जाती है। ऐसी संपत्तियों की देख-रेख के लिये भारत सरकार अभिरक्षक या संरक्षक (कस्टोडियन) की नियुक्ति करती है।


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