द कस्टोडियम ऑफ़ ट्रस्ट
पाकिस्तान, चीन के अलावा अन्य देशों की नागरिकता ले चुके लोगों और कंपनियों की संपत्ति भी शत्रु संपत्ति मानी जाती है। ऐसी संपत्तियों की देख-रेख के लिये भारत सरकार अभिरक्षक या संरक्षक (कस्टोडियन) की नियुक्ति करती है।
Continue reading...
You must be logged in to post a comment.