सबल योजना

सबल योजना [sabal plan] के तहत दुर्घटना में मरने वाले राज्य के श्रमिकों के परिवारों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और यदि सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है, तो सरकार श्रमिकों के परिवारों को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी।


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